थाना सरिया के अपराध कमांक 123/2024 धारा 306, 201 भा० द०वि० के मामले में घटना दिनांक 11.06.2023 के 15:30 बजे घटनास्थल ग्राम बिजयपुर (रतनपाली) में मृतिका रेखा साहा पति शत्रुघन साहा उम्र 28 वर्ष साकिन बिजयपुर (रतनपाली) थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०म०) की फांसर लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उपरोक्त सुचना पर थाना सरिया में मर्ग क०- 17/2023 घारा 174 जा०फौ० कायम कर जांच किया जा रहा था। प्रकरण में मर्ग के संपुर्ण जांच, गवाहों के कथन, घटनास्थल निरीक्षण, पी०एम० रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि मृतिका रेखा साहा को उसका पति शत्रुधन शाहा अपने मायके से एक लाख रूपये नही लाई कहकर उसके साथ मारपीट कर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करता था जिसके कारण रेखा साहा ने फांसी लगा कर आत्महत्या की है। मृतिका के पति/आरोपी शत्रुघन साहा पिता कांशीराम साहा उम्र 30 वर्ष साकिन बिजयपुर (रतनपाली) थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) के विरूद्ध थाना सरिया में अपराध क0-123/2024 धारा 306, 201 भा०द०वि० पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया।इस तारतम्य में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्री पुष्कर शर्मा) एवं श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्री कमलेश्वर प्रसाद चंदेल) एवं श्रीमान् उप पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़ (श्री अविनाश मिश्रा) के दिशा निर्देशन एवं कुशल मार्गदर्शन में सरिया पुलिस टीम द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी बावत् उसके मिलने के संभावित ठिकाना में जाकर दबिश दिये जो आरोपी उपस्थित मिला जिसे सुरक्षित अभिरक्षा में थाना सरिया लाया गया। आरोपी शत्रुधन साहा पिता कांशीराम साहा उम्र 30 वर्ष साकिन बिजयपुर (रतनपाली) थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) को आज दिनांक 02.10.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।उपरोक्त कार्यवाही में थाना सरिया के थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिव कुमार धारी, स०उ०नि० सुमन कुमार चौहान, प्र०आर० भुवनेश्वर पण्डा, सुरेन्द्र सिदार, आरक्षक राजकुमार साव की सराहनीय योगदान रहा।