नारायणपुर, 21 मार्च 2025राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशन में अपर कलेक्टर श्री बीरेन्द्र बहादूर पंचभाई द्वारा पीड़ित परिवार के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत दी गई है। जिले के रायनार निवासी मृतिका मनकी दुग्गा की मृत्यु 27 जून 2024 को सर्पदंश के कारण मृत्यु होने पर उनके पति मानकू राम दुग्गा के लिए 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। जिले के उड़ीदगांव निवासी मृतक दीपेश कुमार की मृत्यु 01 अपै्रल 2023 को सर्पदंश के कारण मृत्यु होने पर उनके पिता मोतीराम के लिए 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। जिले के कापसी निवासी मृतिका रूपाय उइके की मृत्यु 26 जुलाई 2024 को सर्पदंश के कारण मृत्यु होने पर उनके पति बुधराम उइके के लिए 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार नारायणपुर को राशि बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर कराने निर्देशित किया गया हैं।