BhokochandBhokochand
  • Home
  • घरघोडा़
  • छत्तीसगढ़
  • न्यायधानी
  • राजधानी
  • राजनीति
  • रायगढ़
  • Blog
Search
  • Home
  • घरघोडा़
  • छत्तीसगढ़
  • न्यायधानी
  • राजधानी
  • राजनीति
  • रायगढ़
  • Blog
Copyright © 2024 Bhokochand.com. All Rights Reserved. Design by DEV
Reading: हाईकोर्ट से घरघोड़ा भूमि अधिग्रहण मुआवजा प्रकरण में अहम फैसला
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
BhokochandBhokochand
Font ResizerAa
Search
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Home
  • घरघोडा़
  • छत्तीसगढ़
  • न्यायधानी
  • राजधानी
  • राजनीति
  • रायगढ़
  • Blog
Copyright © 2024 Bhokochand.com. All Rights Reserved. Design by DEV
Blog

हाईकोर्ट से घरघोड़ा भूमि अधिग्रहण मुआवजा प्रकरण में अहम फैसला

Basant Ratre
Last updated: January 7, 2026 10:14 am
Basant Ratre 264 Views
Share
3 Min Read
IMG 20260107 WA0007
SHARE

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने घरघोड़ा तहसील से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। माननीय न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा द्वारा मुआवजा घटाने संबंधी आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया।

यह मामला ग्राम बजरमुड़ा घरघोड़ा निवासी सुरेश चौधरी से संबंधित है, जिनकी भूमि का अधिग्रहण छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 के अंतर्गत किया गया था।

एसडीओ (राजस्व) द्वारा 22 जनवरी 2021 को मुआवजा निर्धारित किया गया था। प्रकरण में राज्य शासन का पत्र दिनांक 04 जुलाई 2024 महत्वपूर्ण रहा, जिसमें जांच समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह उल्लेख किया गया कि मुआवजा निर्धारण में त्रुटि प्रतीत हो रही है।

इसी के आधार पर कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा 25 जुलाई 2024 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा को पत्र जारी कर मुआवजा राशि का पुनः आकलन करने के निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात एसडीओ (राजस्व) द्वारा 2 दिसंबर 2024 को आदेश पारित कर पूर्व में निर्धारित मुआवजा राशि में कटौती कर दी गई।

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि वर्ष 2021 में पारित मुआवजा आदेश की समीक्षा करने से पूर्व छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य था, जिसका पालन नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एसडीओ (राजस्व) कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी हैं, इसलिए वे बिना सक्षम उच्चाधिकारी की लिखित अनुमति के पूर्व आदेश की समीक्षा नहीं कर सकते।

साथ ही, समीक्षा की अनुमति देने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना भी आवश्यक है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 32 के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग कर पूर्व आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि समीक्षा के लिए संहिता में धारा 51 के तहत स्पष्ट प्रावधान मौजूद है।

इन आधारों पर हाईकोर्ट ने एसडीओ (राजस्व) का 2 दिसंबर 2024 का आदेश निरस्त कर दिया।

हालांकि न्यायालय ने शासन को यह स्वतंत्रता भी दी है कि यदि वह चाहे तो धारा 51 के अंतर्गत निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मुआवजा आदेश की समीक्षा कर सकता है। यह

फैसला राजस्व मामलों में प्रक्रिया के पालन, प्राकृतिक न्याय और कानून के शासन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुर्व में एसडीएम रहे अशोक कुमार मारबल द्वारा 22 जनवरी 2021 को मुवावजा निर्धारित किया गया था जिसे सही माना गया है।

Related

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
By Basant Ratre
Follow:
Bhokochand.com एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है , इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश की ताज़ा खबरों को प्रकाशित किया जाता है|
Previous Article IMG 20260106 WA0007 पंडरिया में गाँव-गाँव तक पहुँच रही पक्की सड़कें, विधायक भावना बोहरा ने 8.38 करोड़ रु.से अधिक के मेनरोड से उदका तक 14 किमी सड़क निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन
Next Article IMG 20260107 WA0001 पंडरिया विधानसभा की समृद्धि और विकास को नई गति देने 9 जनवरी को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का होगा नगर आगमन
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
56.4kFollowersFollow
136kSubscribersSubscribe

Latest News

हर कदम शिव को समर्पित, हर श्वास में हर हर महादेव : विधायक भावना बोहरा और कांवड़ियों ने किया भोरमदेव में जलाभिषेक, अमरकंटक से भोरमदेव तक 151 किमी की कांवड़ यात्रा पूर्ण
कवर्धा August 16, 2026
स्वतंत्रता दिवस पर सन राइस पब्लिक स्कूल में देशभक्ति का रंग
कवर्धा August 16, 2026
spiral null 1786856116499
तिरंगे के रंग में रंगा घरघोड़ा, सरकारी दफ्तरों से चौक-चौराहों तक गूंजा देशभक्ति का जयघोष हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस
घरघोडा़ रायगढ़ August 16, 2026
15 अगस्त पर विकास के दावों को आईना दिखा रही पंडरिया की बदहाल सड़क
कवर्धा Blog August 16, 2026

Categories

  • Blog
  • कवर्धा
  • खेल
  • घरघोडा़
  • छत्तीसगढ़
  • डभरा
  • तमनार
  • पंडरिया
  • भटगांव
  • राजधानी
  • रायगढ़
Copyright © 2024 Bhokochand.com. All Rights Reserved. Design by DEV
  • Home
  • घरघोडा़
  • छत्तीसगढ़
  • न्यायधानी
  • राजधानी
  • राजनीति
  • रायगढ़
  • Blog
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?