गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, 09 मई 2025
न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा विभिन्न आपदाओं से मृत्यु होने पर 4 मृतकों के निकटतम वारिसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत 4-4 लाख रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम खुरपा तहसील मरवाही के सनचकुंवर का जहरीला सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पति बिकनु को 4 लाख रूपए, ग्राम कटरा तहसील मरवाही के समयलाल का गढ़ढे के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पत्नी कुंवरिया बाई को 4 लाख रूपए, ग्राम नेवरी नवांपारा तहसील पेण्ड्रारोड की जीरा बाई का नहाते समय अचानक कुंए में गिर जाने से डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिसान पति रामखिलावन को 4 लाख रूपये और ग्राम राजाडीह तहसील मरवाही के युवराज का डबरी के पानी में गिरकर डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान मां बूंदकुंवर को 4 लाख रूपए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत राशि वारिसानों के खाते में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संबंधित तहसीलदार प्रदान करेंगे।