रायगढ़, 25 जुलाई 2026। जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और संदिग्ध लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर दिया है कि अब रायगढ़ जिले के नगरीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को मकान किराये पर देने से पहले उसका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
अब बिना सूचना किरायेदार नहीं रख सकेंगेजारी आदेश के अनुसार कोई भी भवन स्वामी या प्रतिष्ठान संबंधित थाना प्रभारी को किरायेदार की पूरी जानकारी दिए बिना मकान या उसका कोई हिस्सा किराये पर नहीं दे सकेगा।
यह नियम केवल नए किरायेदारों पर ही नहीं, बल्कि पहले से रह रहे पुराने किरायेदारों पर भी लागू होगा। सभी पुराने किरायेदारों की जानकारी भी संबंधित थाने में देना अनिवार्य कर दिया गया है।

