उत्तर बस्तर कांकेर, 17 मार्च 2025जिले में संचालित समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, वे 26 मार्च तक ऑनलाईन पंजीयन करा सकते हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.inवेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु तिथि निर्धारित है। वहीं ड्राफ्ट प्रस्ताव लॉक करने हेतु 28 मार्च और स्वीकृति आदेश लॉक करने के लिए 30 मार्च 2025 निर्धारित है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं ड्राफ्ट प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा ढाई लाख रूपए प्रतिवर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा एक लाख रूपए प्रतिवर्ष होना चाहिए। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम के साथ संस्था द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2024-25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार जियो टैगिंग किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा जियो टैगिंग नहीं किया जाएगा, उस संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जाएगी।