बालोद, 30 जनवरी 2026
अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है।
अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतक के निकटतम वारिसान को करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश में गुरूर तहसील के मृतक श्रीमती रामेश्वरी नेताम के पति श्री बबला नेताम ग्राम कोलिहामार को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
