जगदलपुर, 10 दिसम्बर 2024अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में निहित प्रावधानों के तहत विकासखण्ड बस्तर के निरस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान खण्डसरा, जामगांव एवं पखनाकोंगेरा के संचालन हेतु आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों, तीन महीने पहले पंजीकृत महिला स्व सहायता समूहों, वन सुरक्षा समितियों और अन्य पंजीकृत सहकारी समितियों से 20 दिसम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। उक्त श्रेणी में आने वाले संस्थाओं के द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालित करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में भरे गये आवेदन पत्र बैंक खाता, अंतिम जमा राशि की छायाप्रति, पंजीयन पत्र की छायाप्रति, संचालक मंडल का प्रस्ताव सहित कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बस्तर में 20 दिसम्बर 2024 तक कार्यालयीन समयावधि के भीतर में जमा किया जा सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।