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घरघोड़ा विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो एक्ट घर घोड़ा ने अभियुक्त को सुनाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा।

Basant Ratre
Last updated: May 10, 2025 6:16 pm
Basant Ratre 15 Views
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2 Min Read
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घरघोड़ा विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शहाबुद्दीन कुरैशी ने पोक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त शिव शंकर उर्फ बेड़ा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

IMG 20250510 WA0010

मामला पीड़ित का ग्राम अंतर्गत थाना लैलूंगा की है थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 15/ 2020 के अनुसार घटना दिनांक को पीड़ित के माता-पिता घर में नहीं थे पीड़ित लगभग 8:00 बजे अपने घर में अकेली थी तभी आरोपी शिव शंकर उर्फ बेड़ा उसके घर आया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किया था। जिससे पीड़ित का स्वास्थ्य बिगड़ गया था जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया था पीड़ित ने घटना की बात अपने माता-पिता को बतलाई थी जिस के पश्चात थाना लैलूंगा में पीड़ित के पिता की सूचना पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई।थाना प्रभारी लैलूंगा ने प्रकरण जांच में लेकर सूक्ष्मता से जांच उपरांत सभी तरह के साक्ष्य का संकलन किया , अभियुक्त के द्वारा घटना को अंजाम देना पाए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 376 भा द सं एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

विशेष न्यायाधीश महोदय ने प्रकरण पर सुनवाई उपरांत अभियुक्त शिव शंकर उर्फ बेड़ा को धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 4पॉक्सो एक्ट के तहत सिद्ध दोष ठहराते हुए उक्त दोनो धारा में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा उपरोक्त दोनों धाराओं में 500 ₹500 का अर्थ दंड से भी अधिरोपित किया। मामले में शासन की ओर से अपरलोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की

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