बालोद, 27 मार्च 2026
डौण्डीलोहारा विकासखण्ड में सोलर संबंधी कार्यों में जनपद सीईओ श्री पंकज देव की किसी प्रकार की भूमिका नही है। जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पंकज देव ने बताया कि पिछले वर्ष 09 अप्रैल 2025 को ही सभी ग्राम पंचायतों को पत्र जारी कर बिना कार्य स्वीकृति के और बिना कार्यदिश के कार्य कराए जाने पर नोटिस जारी कर रोक लगाई गई थी।
दिनांक 20 जून 2025 को ग्राम पंचायत के विहित प्राधिकारी और एसडीएम डौंडीलोहारा को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के माध्यम से सूचित किया गया और संबंधित समस्त थानों को इसकी सूचना दी गई। इसके पूर्व 18 जून 2025 को सरपंच एवं सचिव की संयुक्त बैठक आयोजित कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मेरे द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को इस संबंध में जानकारी दी गई एवं नहीं किए समझाईश दी गई और इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में कुछ ग्राम पंचायतों में ओपन जिम के कार्य की सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दिनांक 24 सिंतबर 2025 को आदेश जारी कर सरपंच सचिवों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
सितंबर 2025 के पश्चात कड़ी निगरानी के कारण इस प्रकार के कार्य बंद हो गए। इस दौरान ना तो इस प्रकार के कार्य की कोई शिकायत प्राप्त हुई और ना ही किसी कार्य की राशि की माँग की गई और ना ही किसी प्रकार का भुगतान किया गया है।
चूँकि इन कार्यों की ना तो प्रशासकीय स्वीकृति थी ना ही कोई शासकीय राशि की व्यय की गई थी इसलिए ना तो इन कार्यों की समीक्षा हो पाई ना ही ऑडिट की गई।
शासन का स्पष्ट निर्देश है कि सोलर लाइट के कार्य सिर्फ और सिर्फ क्रेडा विभाग के द्वारा किया जाएगा इसलिए भी मैदानी अमले या अन्य के संज्ञान में नहीं आ पाया कि कार्य किसके द्वारा कराया जा रहा है।
इस प्रकार इस प्रकरण में सीईओ जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि सोलर का कार्य सिर्फ क्रेडा के द्वारा किया जाता है ना की किसी अन्य एजेंसी के द्वारा।
