रायगढ़। जिले में श्रम कानूनों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ द्वारा जिले की विभिन्न फैक्ट्रियों में निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर चार अलग-अलग प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित प्रबंधकों पर कुल लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार फरवरी 2026 में दर्ज मामलों में मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि. के प्रबंधक प्रकाश बेहेरा पर फैक्ट्री अधिनियम 1948 के उल्लंघन पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं मेसर्स अंबुजा स्टील एंड पावर (मेन गेट कंपनी) के प्रबंधक उत्तम कुमार अग्रवाल व वीर विक्रम सिंह पर नियमों के उल्लंघन के मामले में 4 लाख रुपये का दंड लगाया गया।
इसी तरह जशपुर जिले के मेसर्स विष्णु विकास इंडस्ट्रीज के प्रबंधक पीयूष उपाध्याय पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा मेसर्स इंड सिंर्जी लिमिटेड के संचालक नयनांक शांति और अधिवक्ता पवन गुप्ता पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उल्लंघन के मामले में 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की
