रायगढ़ में 5 कारखानों पर 5.70 लाख रुपये का अर्थदंड, श्रम न्यायालय का बड़ा फैसला

रायगढ़। कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, रायगढ़ द्वारा जिले के विभिन्न कारखानों में नियमित निरीक्षण के दौरान श्रम कानूनों के उल्लंघन पाए जाने पर न्यायालयीन कार्रवाई की गई।
श्रम न्यायालय रायगढ़ ने कुल पाँच प्रकरणों में निर्णय देते हुए संबंधित प्रबंधन पर कुल 5 लाख 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
उप संचालक श्री राहुल पटेल के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए गए थे। इन मामलों में जनवरी 2026 में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया।
किन पर लगा जुर्माना
मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, यूनिट-4 (रायगढ़)
अधिनियम की धारा 7(2)(d) के उल्लंघन पर 70,000 रुपये का अर्थदंड।
मैसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम जामगांव (रायगढ़)
धारा 7(2)(d) व धारा 21(1)(4) के उल्लंघन पर 1,60,000 रुपये का अर्थदंड।
मैसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव (रायगढ़)
धारा 41 सहपठित नियम 73 के उल्लंघन पर 1,40,000 रुपये का अर्थदंड।
मैसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव (रायगढ़)
धारा 7(2)(d) व अन्य प्रावधानों के उल्लंघन पर 1,60,000 रुपये का अर्थदंड।
मैसर्स आर.एस. इस्पात प्रा. लि., इंडस्ट्रियल पार्क कुंजेमुरा (रायगढ़)
धारा 7(2)(d) व धारा 21(1)(4) के उल्लंघन पर 1,40,000 रुपये का अर्थदंड।
प्रशासन का संदेश
उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और वैधानिक प्रावधानों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्त संदेश गया है।
