
कोण्डागांव, 04 फरवरी 2026

राज्य शासन द्वारा नाम परिवर्तन हेतु आम नागरिकों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ नागरिक नाम परिवर्तन प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका जारी की गई है, जिसके अनुसार नाम परिवर्तन हेतु अब ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।


छत्तीसगढ़ नागरिक नाम परिवर्तन प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका के अनुसार नाम परिवर्तन हेतु आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल(http://edistrict.cgstate.gov.in)पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ 430 रु. (चार सौ तीस रुपये मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से चालान की मूल प्रति (हेड – 0058 – मुद्रण तथा लेखन सामग्री, 102 – राजपत्र आदि के प्रकाशन एवं अन्य प्रासंगिक), स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन के प्रारूप-एक से सूचना के प्रकाशन की मूल प्रति (आवेदन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना ना हो), दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पते के साथ प्रारूप-दो में विलम्ब प्रारूप की मूल प्रति, 50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रारूप-तीन में नोटराइज्ड शपथ पत्र (आवेदन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना ना हो) और सभी प्रकार के दस्तावेज/पहचान पत्र/आई डी, जिनका शपथ पत्र में उल्लेख किया गया हो, अपलोड करना होगा। आवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के पोर्टल में इसे प्रेषित किया जाएगा तथा आवेदक को एक एआरएन नंबर प्राप्त होगा।
इसके पश्चात संबंधित तहसीलदार द्वारा प्राप्त आवेदन पर 07 कार्य दिवस भीतर कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा भी 07 कार्य दिवस के भीतर आगे की कार्यवाही की जाएगी और आवेदन के सत्यापन पश्चात शासकीय मुद्रणालय पोर्टल में प्रेषित किया जाएगा, जहां 15 कार्य दिवस के भीतर प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

