BhokochandBhokochand
  • Home
  • Latest News
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Search
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Copyright © 2024 Bhokochand.com. All Rights Reserved. Design by DEV
Reading: बलरामपुर : जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
BhokochandBhokochand
Font ResizerAa
  • Home
  • Latest News
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Search
  • Home
  • Latest News
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Copyright © 2024 Bhokochand.com. All Rights Reserved. Design by DEV
Blog

बलरामपुर : जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध

Basant Ratre
Last updated: April 1, 2025 7:05 pm
Basant Ratre 99 Views
Share
2 Min Read
SHARE

जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंधसक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नलकूल खनन पर होगी कार्यवाहीबलरामपुर 01 अप्रैल 2025/जिले में आगामी ग्रीष्ण ऋतु को ध्यान में रखते हुए लोगों को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा छत्तीसगढ़ पयेजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले को 01 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथया पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी।कलेक्टर श्री कटारा ने कहा है कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी

Related

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
By Basant Ratre
Follow:
Bhokochand.com एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है , इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश की ताज़ा खबरों को प्रकाशित किया जाता है|
Previous Article मोहला : कलेक्टर ने पालकों से सभी विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाने की अपील
Next Article IMG 20250401 WA0011 प्रधान आरक्षक राजेंद्र बेक को पुलिस कार्यालय में दी गई ससम्मान विदाई.
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
56.4kFollowersFollow
136kSubscribersSubscribe

Latest News

IMG 20260612 WA0005
विधायक भावना बोहरा ने नगर पंचायत पांडातराई में विकास कार्यों की समीक्षा की, गुणवत्तापूर्ण और तय समय पर काम पूरा करने दिए निर्देश
Blog June 12, 2026
Screenshot 20260611 133130
न्यायालय ने आरोपी को फरार माना, जबकि न्यायालय से 400 मीटर दूर सरकारी नौकरी करने का दावा
Blog June 11, 2026
IMG 20260610 WA0019
कबीरधाम – बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई के निर्देशानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया
Blog June 10, 2026
IMG 20260609 WA0015 scaled
💥👉एनटीपीसी तलईपल्ली के परियोजना प्रमुख अखिलेश सिंह कार्यकारी निदेशक पद पर पदोन्नत
Blog June 10, 2026

Categories

  • Blog
Copyright © 2024 Bhokochand.com. All Rights Reserved. Design by DEV
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?