
कलेक्टर ने मीडिया प्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों और विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर लोकसभा निर्वाचन गतिविधियों की जानकारी दी


कवर्धा, 16 मार्च 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च को हो चुकी है। घोषणा दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर ने आयोग द्वारा घोषित लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए घोषित समय सारणी की पूरी जानकारी दी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 06 राजनांदगांव के अंतर्गत कबीरधाम जिले में विधानसभा-71 पंडरिया एवं 72 कवर्धा के संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने बताया कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत जिले के दोनो विधानसभा-71 पंडरिया एवं 72 कवर्धा का लोकसभा निर्वाचन दूसरा चरण में संपन्न होगा। जारी समय सारणी अनुसार नाम निर्देशन की प्राक्रिया इस प्रकार होगी। आयोग से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र-06 के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 04 अप्रैल, नामांकन पत्र की संवीक्षा 05 अप्रैल, नामांकन पत्र की वापसी 08 अप्रैल, मतदान की तिथि 26 अप्रैल और मतगणना की तिथि 04 जून 2024 और निर्वाचन प्राक्रिया समाप्ति तिथ 06 जून 2024 निर्धारित है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महोबे ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और विभाग प्रमुखों की अलग-अलग बैठक लेकर आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अविनाश भोई, कवर्धा एसडीएम श्री अनुपम टोप्पो, पंडरिया श्री संदीप ठाकुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती गीता रायस्त सहित मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के प्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144(1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए है। चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित नहीं हो सके तथा शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोके जाने के लिए शस्त्र लाईसेंसधारियों का शस्त्र थाना में जमा कराने के आदेश जारी कर दिया गया है। इसी तरह निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर प्रतीकों की पेंटिंग आदि से निजी अथवा सार्वजनिक संपत्ति की विरूपण करने, अवांछित गतिविधियों को निर्वाचन के पूर्व से रोके जाने के लिए निर्देशों तथा विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा चुका है।
निर्वाचन प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से वाहनों पर रखे लाउडस्पीकर एवं पूर्ण रूप से स्थिर लाउडस्पीकर के अनुमति जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दी जाएगी। जिले में सभायें, जुलूस आदि के आयोजन को प्रतिबंधित आदेश जारी किया जा चुका है। इसका उपयोग किए जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी से अभिमत प्राप्त करने के पश्चात जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अनुमति दी जाएगी। सभायें, जुलूस के लिए एक ही स्थान के लिए दो-तीन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पहले आए, पहले पाये की शर्त पर अनुमति दी जाएगी। यदि एक साथ दो-तीन आवेदन प्राप्त होता है, उस स्थिति में लाटरी सिस्टम से अनुमति दी जायेगी।
बैठक में बताया गया कि आदर्श आचरण संहिता में यह प्रावधान है कि राजनैतिक दल और अभ्यर्थी निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचेंगे जो अन्य किसी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा है कोई भी अभ्यर्थी किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या विभिन्न जातियों, समुदायों के बीच तनाव पैदा करे, वोट हासिल करने के लिए जाति या साम्प्रदायिक आधार पर कोई अपील नहीं करेगा।

