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रायगढ़ जिले में सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य

Basant Ratre
Last updated: February 3, 2026 7:47 pm
Basant Ratre 29 Views
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2 Min Read
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कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी

धरना, जुलूस, रैली, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति आवश्यक

निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य

रायगढ़, 3 फरवरी 2026/ रायगढ़ जिले में सार्वजनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार रायगढ़ जिले में सर्व विविध, निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया गया है कि कतिपय संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा बिना पूर्व अनुमति अथवा अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आयोजन के स्वरूप में परिवर्तन कर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

यह स्थिति न केवल वांछनीय नहीं है, बल्कि इससे आम नागरिकों के दैनिक आवागमन, बाजार व्यवस्था एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना भी बनी रहती है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिले में आयोजित किए जाने वाले धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा अन्य ऐसे सभी आयोजन जिनमें भीड़ एकत्रित होती है,

उनके आयोजन से पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन, निर्धारित शर्तें एवं घोषणा पत्र के साथ संपूर्ण विवरण प्रस्तुत कर विधिवत अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

पूर्व अनुमति प्राप्त होने से जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन की व्यवस्था, यातायात एवं बाजार प्रबंधन, सुरक्षा के समुचित इंतजाम तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने में सुविधा होगी, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकेगा।उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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