जाएगा तथा 100 रूपए तक की पात्रता का लाभ मिलेगा, जिससे अधिक होने पर शुल्क देय होगा। उन्होंने कहा कि लोकहित से जुड़े मुद्दों पर आरटीआई के तहत सूचना देनी है। सूचना के असंतुष्ट होने पर आवेदनकर्ता नियमों के तहत प्रथम अपील कर सकते है। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों में छूट, अधिनियम के क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने कहा कि राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अधिकारियों को नवीनतम अधिनियमों की की जानकारी होनी चाहिए। भ्रांतियों को दूर करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम में नई कंडिकाएं जोड़ी गई है, वही संशोधन भी किया गया है। इस दृष्टिकोण से यह कार्यशाला महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, जिला जनसूचना अधिकारी व संयुक्त कलेक्टर सुश्री हितेश्वरी बाघे, संयुक्त कलेक्टर सरस्वती बंजारे, मास्टर ट्रेनर श्री कैलाश चंद्र शर्मा, मास्टर ट्रेनर श्री दीपक सिंह ठाकुर एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।