, 20 दिसम्बर 2024/ जिले में राष्ट्रीय निगम/राज्य निगम की विभिन्न स्वरोजगार योजनांतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की राशि मय ब्याज के 5 वर्ष में वापसी करने का प्रावधान है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार कथिपय हितग्राहियों द्वारा मासिक किश्त की बकाया राशि जमा करने में रूचि नही ले रहे है। जिससे ऋण कलाकित को गये है। ऐसे डिफाल्टर हितग्राहियों की सूची संबंधित एसडीएम को ऋण वसूली में सहयोग हेतु भेजी गई है। आसन्न नगर निगम/त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के बकायादारों से चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय अंत्यावसायी कार्यालय द्वारा जारी ऋण मुक्त (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के पश्चात् ही नामांकन दाखिल कराये जाएंगे ताकि डिफाल्टर हितग्राहियों से ऋण वसूली की जा सकें।