घरघोड़ा (रायगढ़)। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अनुचित एवं अपमानजनक शब्द “हरिजन” के प्रयोग को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी संदर्भ में समस्त सतनामी समाज, घरघोड़ा क्षेत्र ने एक ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, जगन्नाथ सिंह ठाकुर, पिता चतुर सिंह ठाकुर, निवासी वार्ड क्रमांक 07, घरघोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया माध्यमों में “हरिजन” शब्द का प्रयोग किया है, जो अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति अपमानजनक है। समाज ने इसे सामाजिक असमानता फैलाने वाला कृत्य बताया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में “हरिजन”, “गिरिजन” जैसे शब्दों के प्रयोग पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद ऐसे शब्दों का प्रयोग न केवल संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी माना गया है। समाज प्रतिनिधियों ने मांग की है ।
कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग न करे।ज्ञापन की प्रतियां पुलिस अधीक्षक रायगढ़, उप पुलिस अधीक्षक (अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ), जिला अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी, तथा माननीय कलेक्टर रायगढ़ सहित महानिरीक्षक पुलिस बिलासपुर को भेजी गई हैं।