सक्ती, 06 फरवरी 2026
राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील सक्ती अंतर्गत ग्राम सोंठी निवासी मृतक स्व. श्रीमती कमला बाई को सर्प काटने के कारण मृत्यु होने से निकटतम वारिस मृतक के पति श्री रामनारायण पटेल पिता श्री रामभरोस को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।
