सूरजपुर, 22 जनवरी 2026

जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षकों को लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दो शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 एवं नियम 05 के विपरीत कार्य करने का मामला पाया गया। जिसके कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर के प्राचार्य श्री मुरित राम कोसरिया एवं व्याख्याता श्री राजेश कुमार चौधरी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है
साथ ही पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक श्री सभान राम सिंह के द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरते जाने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक को नियमानुसार मुख्यालय एवं निर्वाह भत्ता देय होगा।

